Unmarried Pension Yojana Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के विधुर और अविवाहित पुरुषों को आर्थिक सहायता देने के लिए हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना शुरू किया है। जिसके अंतर्गत राज्य के अभिवाहित लोगों को आर्थिक रूप से पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के के अविवाहित पुरुषों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि ऐसे लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए किसी ओर पर निर्भर न रहना पड़े।
यदि आप भी विधुर और अविवाहित पुरुष हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल में आपको Unmarried Pension Yojana Haryana क्या है, लाभ , उद्देश्य क्या है, निर्धारित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। तो आप इस आर्टिकल को अंतिम तक ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना क्या है?
हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान हरियाणा अविवाहित पेंशन योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की जिसके अंतर्गत राज्य के अभिवाहित लोगों को आर्थिक रूप से पेंशन प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के ऐसे पुरुष और महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जिनकी आयु 45 से 60 वर्ष के बीच में है तथा वह अविवाहित हैं।
इसके अलावा महिला और पुरुष दोनों को बुढ़ापे में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनकी इसी परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा हर महीने आर्थिक राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी जो सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचा दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य के एक लाख से अधिक लोगों को लाभ दिया जाएगा।
Unmarried Pension Yojana Haryana Overview
योजना का नाम | Unmarried Pension Yojana Haryana |
किसने शुरू किया | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | हरियाणा के अविवाहित महिला/पुरुष |
लाभ | हर महीने पेंशन |
पेंशन राशि | ₹2750/ महीना |
आयु सीमा | 40 से 60 वर्ष |
योजना वर्ष | 2025 |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://pension.socialjusticehry.gov.in/ |
Unmarried Pension Yojana Haryana का उद्देश्य
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करना है। इस योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राज्य के 45 से 60 साल के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा।
इस हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के सभी पात्र और योग्य नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे, तथा अपना जीवन व्यतीत करने हेतु किसी भी अविवाहित नागरिक को किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना का लाभ व विशेषताएं
० अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के अविवाहित महिला और पुरुष दोनों को आर्थिक पेंशन दी जाएगी।
० इस योजना के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों को जीवन यापन करने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
० इस योजना के माध्यम से अभी अविवाहित महिला और पुरुष दोनों ही आत्मनिर्भर बनेंगे।
० हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के डेढ़ लाख लोगों को लाभ दिया जाएगा।
० इस योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी उम्र 45 साल से 60 साल के बीच है।
० हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत लाभार्थी के बैंक खाते में हर महीने 2750 रुपये दिए जाएंगे।
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना के लिए जरूरी पात्रता मापदंड
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा:-
० इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
० इस योजना के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं।
० अविवाहित आवेदकों की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
० आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
० विधुर/विधवा आवेदकों के लिए आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
० अविवाहित आवेदकों के परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए ।
० विधुर/विधवा आवेदकों के परिवार की सालाना आय 3,00,000 रुपये से कम होना अनिवार्य है।
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज को पूरा करना होगा:-
० आधार कार्ड
० परिवार पहचान पत्र
० निवास प्रमाण पत्र
० मोबाइल नंबर
० पासपोर्ट साइज फोटो
० बैंक खाता विवरण
० आय प्रमाण पत्र आदि
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
० सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
० इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
० होम पेज पर आपको Welfare Schemes के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
० अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा इस पेज पर आपको Apply for Pension Scheme के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
० इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
० फिर आपको Unmarried Pension Yojana के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
० अब आपके सामने Application form PDF में खुल जाएगा।
० Application form को डाउनलोड करके इसका Print Out निकाल लेना होगा।
० इसके बाद आपको Application form में पूछी गई सभी आवश्यक details ध्यान से दर्ज करनी होगी।
० सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको form में पूछे गए सभी दस्तावेज भी फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे।
० अब आपको यह Application form संबंधित विभाग में जाकर जमा करना होगा।
० इस तरह से आप हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
संपर्क का विवरण
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in.
सारांश
इस आर्टिकल में हमने आपको विस्तार से न केवल Unmarried Pension Yojana Haryana के बारे में बताया बल्कि हमने आपको सही तरीके से आसान भाषा में हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन एवं योग्यता पात्रता की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी बता दिए, ताकि आप आसानी से स्वयं से अपना आवेदन कर पाएंगे और लाभ ले पाएंगे –
इस आर्टिकल के अंतिम चरण में हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारा आर्टिकल बेहद ही पसंद आया होगा जिसे आप अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में इस आर्टिकल को शेयर करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट भी करेंगे।
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