Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana – उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक प्रगतिशील और सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका योजना का एक मात्र लक्ष्य राज्य में बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक के विकास को प्रोत्साहित करना, लिंगानुपात में सुधार लाना और बालिकाओं के प्रति समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलना है। यह योजना वित्तीय सहायता प्रदान करके बालिकाओं के जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों में परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है और बेटियों को “सुमंगला” (सुखी एवं समृद्ध) जीवन की ओर अग्रसर करने का संकल्प रखती है।
Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana क्या हैं?
मुख्यमन्त्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है जो बालिकाओं के जन्म, टीकाकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह योजना एक बालिका के जन्म के समय से लेकर उसकी कक्षा 10वीं (या समकक्ष) तक की पढ़ाई पूरी करने तक चलती है।
इसका मूलभूत सिद्धांत यह है कि वित्तीय सहायता के माध्यम से बालिकाओं के पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में निवेश को बढ़ावा दिया जाए, जिससे उनके समग्र विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो सके। यह बाल विवाह रोकने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” के राष्ट्रीय अभियान को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है।
मुख्यमन्त्री कन्या सुमंगला योजना टेबल ओवरव्यू
विशेषता | विवरण |
योजना का नाम | Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
शुरुआत वर्ष | 2019-20 (बजट घोषणा) |
लाभार्थी | राज्य की परिवार की बालिकाएं (सीमित संख्या तक) |
कुल लाभ राशि | ₹15,000 प्रति बालिका (चरणबद्ध तरीके से) |
लाभ | वितरण चरण 6 चरणों में (जन्म, टीकाकरण, स्कूल प्रवेश, कक्षा 6, कक्षा 9, कक्षा 10/समकक्ष) |
मुख्य उद्देश्य | बालिका जन्म को प्रोत्साहन, बालिका शिक्षा को बढ़ावा, लिंगानुपात सुधार, बालिका सशक्तिकरण |
प्रशासनिक विभाग | हिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
आवेदन पोर्टल | https://mksy.up.gov.in/ |
कन्या सुमंगला योजना में कितने पैसे मिलते हैं? सुमंगला योजना के क्या फायदे हैं?
श्रेणी | पहले मिलती थी धनराशि (₹) | 2024 से मिल रही धनराशि (₹) |
---|---|---|
पहली – जन्म पर | 2,000 | 5,000 |
दूसरी – एक साल का टीकाकरण पूरा होने पर | 1,000 | 2,000 |
तीसरी – पहली कक्षा में दाखिले पर | 2,000 | 3,000 |
चौथी – छठी कक्षा में दाखिले पर | 2,000 | 3,000 |
पांचवीं – नौवीं कक्षा में दाखिले पर | 3,000 | 5,000 |
छठी – 10वीं/12वीं के बाद 2 साल या उससे अधिक के डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में दाखिले पर | 5,000 | 7,000 |
कुल राशि | 15,000 | 25,000 |
Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana की पात्रता
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- इस योजना के लिए पात्र परिवार उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए तभी वे इस योजना का लाभ ले पयेगे।
- इस योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए तभी वे इस योजना के पात्र होंगे।
- एक लड़की के बच्चे के जन्म के बाद स्कीम के तहत अकाउंट को 6 महीनों के भीतर खोलना होगा ।
- इस स्कीम के अंतर्गत एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियां लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य हैं ।
- लाभार्थी परिवार के पास 2 से अधिक बच्चा नहीं होना चाहिए ।
- इस स्कीम में विशेष परिस्थितियों के लिए मानदंड भी शामिल हैं, जैसे अपनाना अगर किसी परिवार ने एक लड़की को अपनाया है, तो वे कन्या सुमंगला योजना के अधीन लाभ के लिए भी योग्य होंगे।
- कन्या सुमंगला स्कीम में निर्धारित एक और अग्रणी शर्त यह है कि अगर परिवार में पहली बार दो लड़की होती है, तो तीसरी लड़की भी लाभ के लिए योग्य होगी ।
Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बालिका के नाम के साथ राशन कार्ड
- परिवार की वार्षिक आय का स्व-प्रमाणित सर्टिफिकेट
- बच्चे की हाल ही की फोटो
- बालिका, माता-पिता और/या अभिभावकों का आधार कार्ड (या अन्य पहचान डॉक्यूमेंट)
- बैंक अकाउंट की पासबुक
- दत्तक सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)
मुख्यमन्त्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है
ऑनलाइन आवेदन
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://mksy.up.gov.in/(https://mksy.up.gov.in/)
- होमपेज पर “लाभार्थी पंजीकरण” (Beneficiary Registration) या “आवेदन करें” (Apply Now) का विकल्प चुनें।
- बालिका की माँ के आधार नंबर और मोबाइल नंबर का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करें। OTP द्वारा सत्यापन करें।
- लॉगिन करने के बाद, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी जैसे बालिका का विवरण, माता-पिता का विवरण, पता, बैंक खाता विवरण, परिवार की अन्य बालिकाओं का विवरण आदि ध्यानपूर्वक भरें।
- मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें (जन्म प्रमाण पत्र, आधार, बैंक पासबुक फ्रंट पेज, फोटो आदि)।
- फॉर्म को सावधानीपूर्वक जाँचें और “सबमिट” (Submit) बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर एक पावती नंबर/आवेदन संख्या मिलेगी। इसे सुरक्षित रखें।
मुख्यमन्त्री कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन
- सबसे पहले आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र (AWC)या चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस (CDPO Office) या जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) कार्यालय जाएँ।
- इस बाद यहां योजना के सम्बंधित अधिकारी से योजना के बारे में जानकारी लें और आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- इसके पश्चात आप आवेदन फॉर्म को भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ ध्यानपूर्वक संलग्न करें।
- इस भरे हुए फॉर्म और दस्तावेज संबंधित अधिकारी को जमा करें।
- आवेदन की एक पावती/रसीद प्राप्त करें।
आवेदन स्थिति की जाँच: आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर “आवेदन स्थिति” (Application Status) टैब में अपना आवेदन नंबर या माँ का आधार नंबर डालकर आवेदन की प्रगति और लाभ भुगतान की स्थिति आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।
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